Home // Administration

Information Boucher

महाविद्यालय में प्रवेश के अयोग्य प्रवेशार्थी


  1. जो अभ्यर्थी किसी शिक्षण संस्था में अनुशासनहीनता अथवा परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने के आरोप में दोषी पाया गया हो।

  2. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा चलाया जा चुका हो अथवा विचाराधीन हो अथवा संज्ञेय अपराध में दण्डित किया गया हो अथवा शासन द्वारा कोई अपराध पंजीकृत हो।

  3. इससे पूर्व अभ्यर्थी का प्रवेश इस महाविद्यालय में अस्वीकृत किया गया हो।

  4. अभ्यर्थी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा इसी सत्र में दे रहा हो।

  5. शास्ता मण्डल की पुष्टि से अभ्यर्थी की गतिविधियाँ अवांछनीय रही हों।

  6. बिना कारण बताए हुए भी किसी प्रवेशार्थी को प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

मैरिट नियमावली में अधिभार अंकों की गणना


प्रवेश हेतु तैयार की गयी मैरिट सूची में निम्नांकित विशिष्ट योग्यताओं के लिए अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे, परन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को 10 अंक से अधिक भार अंक नहीं दिए जायेंगे।

S.No Data अंक
1 राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद में 10 अंक
2 भागीदारी विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व 05 अंक
3 विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत/सेवानिवृत) कर्मचारियोंके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी 10 अंक
4 (क) एन0सी0सी0 के ’सी’ सर्टिफिकेट अथवा ’बी’ प्रमाण पत्र ’जी द्वितीय’ सर्टिफिकेट 10 अंक
4 (ख) बी’ और ’जी प्रथम’ सर्टिफिकेट के लिए 05 अंक
5 (क) राष्ट्रीय सेवा योजना के 02 शिविर पूर्ण करने पर तथा 240 घण्टे की पूर्ण सेवायें 10 अंक
5 (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के 01 शिविर तथा 240 घण्टे सेवायें 05 अंक
6 12वीं कक्षा के स्तर पर स्काउट गाइड तृतीय सोपाल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 05 अंक
7 (क) राज्य स्तर पर पुरूस्कार 10 अंक
7 (ख) भारत के राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरूस्कृत 10 अंक
8 रोवर्स-रेन्जर्स ’निपुण’ परीक्षा उत्तीर्ण 05 अंक